सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे UPSC, SSC, Railway, Bank, UPSSSC में सरकारी योजनाओं से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं इन्हीं योजनाओं में एक योजना Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana (PMMVY) है।
भारत सरकार महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को मजबूत बनाने के लिए अनेक योजनाएँ चला रही है। इन्हीं में से एक है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना (PMMVY)। यह योजना गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनके पोषण और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का उद्देश्य रखती है।
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2017 को की गई थी। योजना के तहत पहली बार गर्भवती महिलाओं और धात्री (स्तनपान कराने वाली) महिलाओं को 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता तीन किस्तों में दी जाती है। यह राशि उन्हें गर्भावस्था के दौरान पोषण, स्वास्थ्य देखभाल और प्रसव के बाद आराम व शिशु देखभाल के लिए दी जाती है।
PMMVY के उद्देश्य:
- मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना।
- गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त पोषण उपलब्ध कराना।
- प्रसव पूर्व एवं प्रसव उपरांत स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ सुनिश्चित करना।
- महिलाओं को प्रसव के बाद आवश्यक विश्राम और पोषण के लिए प्रोत्साहित करना।
PMMVY के लाभ:
- योजना के तहत लाभार्थी महिला को ₹5,000 की राशि तीन किस्तों में दी जाती है:
- पहली किस्त – ₹1,000 (गर्भधारण की पुष्टि पर पंजीकरण के बाद)।
- दूसरी किस्त – ₹2,000 (गर्भावस्था के छह माह पूरे होने पर)।
- तीसरी किस्त – ₹2,000 (बच्चे के जन्म के बाद, पहले टीकाकरण के समय)।
- इसके अतिरिक्त, अगर महिला संस्थागत प्रसव करती है, तो उसे जननी सुरक्षा योजना के तहत अलग से राशि मिल सकती है।
- योजना से महिलाओं में प्रसवपूर्व जाँच (ANC), टीकाकरण और पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ती है।
PMMVY के लिए पात्रता :
- लाभार्थी भारतीय नागरिक होनी चाहिए।
- योजना का लाभ केवल पहली बार गर्भधारण पर दिया जाता है।
- लाभार्थी महिला की आयु 19 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- सरकारी या केंद्र/राज्य सरकार के कर्मचारी (नियमित वेतनभोगी) महिलाएँ इस योजना का लाभ नहीं ले सकतीं।
PMMVY के लिएआवश्यक दस्तावेज़:
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिए आवेदन करते समय निम्न दस्तावेज़ ज़रूरी हैं:
- आधार कार्ड
- गर्भावस्था का पंजीकरण प्रमाण (ANC कार्ड)
- बैंक खाता पासबुक
- पहचान पत्र (मतदाता कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
PMMVY के लिए आवेदन प्रक्रिया:
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ऑफलाइन आवेदन
- लाभार्थी महिला को निकटतम आँगनवाड़ी केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर फॉर्म भरना होता है।
- सभी आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ आवेदन जमा करने पर विवरण पोर्टल पर दर्ज किया जाता है।
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ऑनलाइन आवेदन
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट https://wcd.gov.in पर जाकर योजना के ऑनलाइन फॉर्म को भरा जा सकता है।
- पंजीकरण के बाद लाभार्थी की जानकारी सत्यापित होने पर किस्तों के रूप में राशि सीधे बैंक खाते में जमा होती है।
PMMVY से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु:
- योजना का लाभ केवल पहली जीवित संतान के जन्म पर ही मिलता है।
- लाभ प्राप्त करने के लिए गर्भावस्था की सूचना समय पर पंजीकृत कराना आवश्यक है।
- राशि सीधे डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से लाभार्थी के खाते में आती है।
- लाभार्थी को सभी प्रसवपूर्व जाँच और बच्चे का टीकाकरण समय पर कराना चाहिए।
PMMVY के फायदे:
- महिलाओं को गर्भावस्था के समय उचित पोषण व स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलता है।
- मातृत्व अवकाश के दौरान आय का आंशिक सहयोग मिलता है।
- शिशु के स्वस्थ विकास के लिए मां को सही समय पर देखभाल करने में मदद मिलती है।
- योजना से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को समान रूप से लाभ मिलता है।
निष्कर्ष:
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना महिलाओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह योजना न केवल आर्थिक सहायता देती है, बल्कि गर्भवती महिलाओं को नियमित जाँच, पोषण और सुरक्षित प्रसव के लिए प्रेरित भी करती है। यदि आप या आपके परिवार में कोई महिला पहली बार गर्भवती हैं, तो इस योजना का लाभ अवश्य उठाएँ और सुरक्षित मातृत्व की ओर कदम बढ़ाएँ।
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